विस्तार: GST परिषद की दो-दिवसीय बैठक के पहले दिन GST के कर ढांचे (GST tax structure) के बारे में सहमति हो गई। इसके अनुसार GST का कर ढांचा चार-स्तरीय (4-tier GST tax structure) होगा तथा इसके तहत प्रस्तावित चार दरें हैं – 5%, 12%, 18% तथा 28%। न्यूनतम दरें जहाँ रोजमर्रा के आवश्यक उत्पादों पर लगाई जायेगी वहीं अधिकतम दर को विलासिता वाले तथा अवगुणों से युक्त उत्पादों पर लगाया जायेगा। यह अधिकतम दर उन उत्पादों पर लगाई जायेगी जिनपर वर्तमान में 30-31% का कर थोंपा हुआ है (उत्पाद शुल्क तथा वैट लगाकर)।
– इसके अलावा 12% और 18% की दो दरों को GST की मानक दरों (standard GST rates) के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने GST को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए कमर कसी हुई है।
– वहीं मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक उत्पाद जैसे भोजन पदार्थों, पर शून्य GST का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन उत्पादों की उपभोक्ता आधारित मुद्रास्फीति (consumer inflation) में लगभग आधी भारिता (weightage) है।
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